सुल्तानपुर। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को विदेश जाने से पूर्व सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से अनुमति लेनी होगी, विदेश यात्रा की अनुमति के लिए पासपोर्ट रिनिवल के आवेदन पर विशेष न्यायालय ने अनुमति प्रदान की है, लेकिन विदेश यात्रा करने से पूर्व उन्हें प्रपत्र दिखाना होगा, तब अंतिम अनुमति प्रदान की जाएगी। अरविंद केजरीवाल का पूरा प्रकरण अमेठी जिले में आप प्रत्याशी के लोकसभा चुनाव लड़ने के दौरान दर्ज मुकदमे से जुड़ा हुआ है।
क्या है पूरा मामला
दरअसल ये पूरा मामला अमेठी जिले के गौरीगंज और मुसाफिरखाना कोतवाली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दर्ज मुकदमे से जुड़ा हुआ है, सत्र 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान उनके खिलाफ दो मुकदमे आचार संहिता उल्लंघन के दर्ज किए गए थे जिसका विचारण एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है, उस समय वे आम आदमी पार्टी प्रत्याशी कुमार विश्वास के पक्ष में प्रचार करने आए थे, कांग्रेस से उम्मीदवार कांग्रेस नेता राहुल गांधी उस समय चुनाव मैदान में थे, आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में यह दोनों मुकदमे पंजीकृत किए गए थे,स्थानीय पुलिस मुकदमा में वादी थी और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। सुल्तानपुर कीएमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश ने सशर्त विदेश यात्रा की अनुमति प्रदान की है। कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ सकते हैं।
